
फिरोजाबाद । सपा (SP) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) द्वारा फिरोजाबाद (Firozabad) में सन 2007 में चुनावी सभा के दौरान दिए उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण के मामले में शनिवार को सुनवाई होनी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) से जुड़ेंगे। इस मामले में आजम की जमानत (Bail) को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत हुए दो जमानती अपनी जमानत को अब वापस ले सकते हैं।
फिरोजाबाद में 2 अप्रैल सन 2007 को थाना रसूलपुर क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में आजम खान ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रशासन का आरोप है कि आजम ने इस सभा में उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण दिया था। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम सदर रविशंकर गुप्ता जो चुनाव में निर्वाचन अधिकारी भी थे उनके द्वारा थाना रसूलपुर में 4 अप्रैल 2007 को आजम के खिलाफ बिना अनुमति जनसभा करने और उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
अब मामला फिरोजाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डा निधि यादव के कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान में इस मामले में एविडेंस (साक्ष्य) का मामला चल रहा है। बताया जा रहा है मामले में आजम की गवाही लगाने वाले दो लोगों ने अपनी जमानत को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया है। इसकी सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी। इसमें सपा नेता आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
पुलिस लगातार जुटा रही साक्ष्य
कोर्ट में चल रहे मुकदमे को लेकर थाना रसूलपुर पुलिस लगातार उस समय आजम द्वारा किस तरह का भाषण दिया गया था इसकी सीडी खंगाली जा रही है। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। थाना प्रभारी रसूलपुर प्रदीप कुमार का कहना है कि आजम खान के मुकदमे को लेकर पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर रही है। तत्कालीन आईओ की मौत हो चुकी है।
आजम को जा चुके कई सम्मन
आजम के मुकदमे को लेकर कोर्ट द्वारा कई सम्मन भी निर्गत हो चुके हैं। उस समय आजम के सीतापुर जेल में निरुद्ध होने के चलते सुरक्षा की दृष्टि से नहीं लाया जा सका था। उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा जोड़ा गया था।
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