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कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस के आरोपी की रिहाई का दिया आदेश…फिर भी रहना पड़ेगा जेल में

December 21, 2025

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील (AgustaWestland helicopter deal) केस से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने शनिवार को आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि वह CBI केस में हिरासत में रहेगा। CBI केस में भी इसी तरह की जमानत याचिका पेंडिंग है।

जेम्स ने इस आधार पर हिरासत से रिहाई की मांग की थी कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में अधिकतम 7 साल की सजा पूरी कर ली है। इससे पहले उसे CBI केस में सुप्रीम कोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत मिल चुकी है।


कोर्ट के फैसले की जानकारी मिलने पर मिशेल ने खुद को खुश बताते हुए जज की तारीफ की। उसने यह भी कहा कि वह अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। इससे पहले, स्पेशल जज (CBI) संजय जिंदल ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के वकील की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद CBI से जवाब मांगा था। CBI को 22 दिसंबर को अपना जवाब दाखिल करना है।

सुनवाई के दौरान, मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने कहा कि प्रमुख एजेंसियां ​​इस मामले की जांच कर रही हैं, इसके बावजूद पिछले 12 सालों से जांच जारी है। इस दौरान क्रिश्चियन मिशेल जेम्स पिछले सात सालों से हिरासत में है, और उसकी मिलीभगत की जांच अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद कोर्ट ने जोसेफ से पूछा, ‘आप क्या चाहते हैं? उसे किन शर्तों पर जेल से रिहा किया जा सकता है?’ तो जेम्स के वकील ने कहा कि यह कोर्ट का कर्तव्य है कि किसी भी मामले में सजा पूरी होने के बाद कोई भी व्यक्ति हिरासत में न रहे।

सुनवाई के दौरान, जेम्स की तरफ से उसके वकील ने कहा कि अगर उसे हिरासत से रिहा किया जाता है तो वह ट्रायल में हिस्सा लेगा। वह पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए अधिकतम सजा काट चुका है। आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

दूसरी ओर, CBI के विशेष सरकारी वकील वरिष्ठ एडवोकेट डीपी सिंह ने जोसेफ की दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसे हिरासत से रिहा किया गया तो उसके भाग जाने का डर है। इसके बाद आरोपी के वकील ने एक कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि अगर क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को हिरासत से रिहा किया जाता है तो वह ट्रायल में हिस्सा लेगा।

इससे पहले ब्रिटिश नागरिक जेम्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने उसे हर मामले में पांच लाख रुपए का जमानत बॉन्ड जमा करने और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाई थी। हालांकि उसने जमानत बॉन्ड जमा नहीं किया है, और इस मामले में हिरासत के दौरान उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया।

घोटाले से जुड़ा यह मामला 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की खरीदी से जुड़ा है, इस मामले में CBI ने 2013 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि इस डील में अगस्ता वेस्टलैंड सप्लायर को बोली दिलाने के लिए हेलिकॉप्टर के केबिन की ऊंचाई, परिचालन सीमा और हेलिकॉप्टर की अधिकतम उड़ान भरने की क्षमता जैसे कई मापदंडों में हेरफेर किया गया था। साथ ही इस डील में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी रिश्वत के रूप में देने के आरोप लगे थे। जिसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने यह सौदा रद्द कर दिया था। पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी भी इस मामले में आरोपियों में से एक हैं।

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