
गोवा । गोवा (Goa) के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब (Nightclub) में हुए भीषण अग्निकांड मामले (Fire incident case) में अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ लुथरा (Saurabh Luthra) और गौरव लुथरा (Gaurav Luthra) की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए यह आदेश दिया।
पीड़ित परिवारों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट विष्णु जोशी ने बताया कि पुलिस की मांग पर अदालत ने लुथरा ब्रदर्स की हिरासत बढ़ाने की अनुमति दी है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया और आग लगने के समय आपात प्रबंधन की क्या स्थिति थी।
बताया गया है कि 6 दिसंबर को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद लुथरा बंधु देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। बाद में उन्हें वहां से डिपोर्ट कर 17 दिसंबर को भारत लाया गया, जिसके बाद से वे पुलिस हिरासत में हैं। इस मामले में क्लब के एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की थी, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि अजय गुप्ता की भूमिका की जांच जारी रहेगी।
अंजुना पुलिस ने लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब तक इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा, पुलिस ने एक अन्य आरोपी ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जो घटना के बाद यूनाइटेड किंगडम फरार हो गया था।
उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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