
नई दिल्ली: दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। इसके साथ ही कई फाइनैंशल(Financial) डेडलाइन( deadlines) भी खत्म हो रही हैं। अगर आप NPS, PAN या ITR से जुड़े जरूरी कामों को टाल रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। TOI के मुताबिक, 31 दिसंबर तक आपके पास टैक्स रिटर्न (tax returns)की आखिरी तारीख है। साथ ही, पैन-आधार लिंक(PAN-Aadhaar linking) करने का काम भी कई लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। वहीं, NPS के निवेशकों के लिए 25 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है।
1. NPS अलर्ट: ‘स्कीम A’ हो रही है बंद
ज्यादातर लोग नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसा लगाकर भूल जाते हैं। इसीलिए पेंशन रेगुलेटर PFRDA का हालिया नोटिस बहुत अहम है | PFRDA ने स्कीम A को बंद करके उसे बाकी स्कीमों में मिला देने का फैसला किया है। वजह ये है कि स्कीम A का कॉर्पस छोटा है और इसमें निवेश का दायरा सीमित है । इसमें कुछ REITs, InvITs, AIFs और स्ट्रक्चर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वैकल्पिक निवेश शामिल थे। अब इसे स्कीम C (कॉरपोरेट डेट) और स्कीम E (इक्विटी) में मर्ज किया जा रहा है। PFRDA का कहना है कि इससे निवेशकों को बेहतर मुनाफा और कम जोखिम मिलेगा।आपको क्यों ध्यान देना चाहिए?
अगर आप 25 दिसंबर तक खुद कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो आपका पैसा अपने आप दूसरी स्कीम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी आपके पास बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपना पोर्टफोलियो बदलने का मौका है।
2. टैक्स वॉर्निंग 31 दिसंबर आखिरी मौका
यह असेसमेंट ईयर 2025-26 (FY2024-25) के लिए देर से भरा जाने वाला या रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न है। ITR भरने या उसमें सुधार करने के लिए 31 दिसंबर की तारीख एक ‘डेडलाइन’ नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। अगर आपने इस साल का रिटर्न अब तक नहीं भरा है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो आपके पास उसे ठीक करने का यह अंतिम मौका है। इसे टालने का मतलब है मोटा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अपने बिजनेस या शेयर बाजार के नुकसान को अगले साल के फायदे में अडजस्ट करने का मौका खो देना।
अगर चूक गए तो लेट फीस और टैक्स पर लगने वाला ब्याज देना होगा। आप अपने कैपिटल मार्केट, बिजनेस से हुए घाटे को अगले साल के मुनाफे से घटाने (Carry Forward) की सुविधा खो देंगे। अगर 31 दिसंबर की तारीख निकल गई तो फिर आपके पास सिर्फ ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) का विकल्प बचेगा। इसे असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने बाद तक भरा जा सकता है। इसमें आप पुराने घाटे का क्लेम नहीं कर सकते। इस पर पेनल्टी टैक्स देना पड़ता है।
3. आधार-पैनः 31 दिसंबर की डेडलाइन
पैन और आधार को लिंक करने की एक नई डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। यह उन पैन (PAN) कार्ड धारकों के लिए जिन्होंने अपना पैन बनवाने के लिए आधार नंबर के बजाय ‘आधार एनरोलमेंट आईडी’ का इस्तेमाल किया था। यह नियम 30 जून 2023 वाली उस पुरानी डेडलाइन से बिल्कुल अलग है, जो बाकी सभी लोगों के लिए थी। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इससे आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस (TDS) कटेगा। इन्वेस्टमेंट, केवाईसी (KYC) और यहां तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए आपके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं।
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