
नई दिल्ली: रोजगार गारंटी योजना मनरेगा (MANREGA) की जगह लेने वाली नई स्कीम वीबी जी राम जी के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है. महाराष्ट्र के अहमदनगर (Ahmednagar, Maharashtra) जिले के लोनी बुद्रुक में एक विशेष ग्राम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि नए विकसित भारत-जी ग्राम जी अधिनियम 2025 के बहुत से फायदे हैं. उनमें से एक ये है कि इसके तहत काम करने वाले हर मजदूर को 1 सप्ताह के भीतर मजदूरी देनी होगी और अगर ऐसा 15 दिन के भीतर नहीं होता है तो मजदूरों को 0.05% की दर से ब्याज के रूप में अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी.
एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो मिलेगा ब्याज
इस स्कीम के फायदे बताते हुए चौहान ने कहा कि नया कानून 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसमें एक हफ्ते के अंदर मजदूरी का पेमेंट करना जरूरी है. अगर 15 दिन से ज्यादा की देरी होती है, तो मजदूरों को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह एक्ट MGNREGA को ज्यादा असरदार, पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर इसे मजबूत बनाता है.
महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन
चौहान ने आगे कहा कि अब कामों पर फैसले स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ग्राम सभा लेगी. इस योजना में पानी बचाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजी-रोटी से जुड़ी एक्टिविटीज और आपदा राहत शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि कम से कम 33 प्रतिशत काम महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जबकि राज्यों को पीक सीजन के दौरान 60 दिनों तक खेती के कामों में मजदूरों को लगाने का अधिकार दिया गया है. समय पर पेमेंट और आसानी से लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है.
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