1 अगस्त 2020 से नई कार या टू-व्हीलर खरीदना पहले की तुलना में थोड़ा सस्ता हो जाएगा. दरअसल, इन नये वाहनों पर अनिवार्य लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को वापस ले लिया गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी है.अगर आप आज या आज के बाद से नई कार या टू-व्हीलर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसपर पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी. दरअसल, 1 अगस्त से नई कार या टू-व्हीलर पर अनिवार्य लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस (Mandatory Long-Term Insurance) प्लान को वापस से लिया गया है. इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपेमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने अनिवार्य लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है. नई कार के लिए ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ नई कार पर 3 साल के लिए और टू-व्हीलर्स पर 5 साल के लिए था.
ऐसे में अब अगर कोई नई चार पहिया वाहन या टू-व्हीलर खरीदता है तो उनके लिए पहले साल का इंश्योरेंस खर्च कम हो जाएगा. इस प्रकार नये वाहन खरीदने की कुल लागत भी कम होगी.
लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं खरीदने से ‘Motor Own Damage’ को किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी में स्विच करने में भी आसानी होगी. हालांकि, दोनों तरह की पॉलिसी के फीचर्स और कवरेज पहले की तरह ही होंगे. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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