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रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी 27 अक्टूबर से 45 पैसे में मिलेगा यात्रा बीमा

October 25, 2026


जोधपुर । रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों (Those purchasing tickets at Railway Counters) को भी 27 अक्टूबर से 45 पैसे में यात्रा बीमा मिलेगा (Will also be able to get travel insurance for 45 paise from October 27) ।

  • रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी अब महज 45 पैसे प्रति यात्री प्रीमियम देकर यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा का विकल्प चुन सकेंगे। भारतीय रेल 27 अक्टूबर 2026 से पीआरएस काउंटरों पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू करेगी। इसके तहत पात्र दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। बीमा लेने के लिए मोबाइल नंबर देना और डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत पीआरएस आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्री भी अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। यह सुविधा देशभर में लागू होगी।

    यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा। यात्री की स्पष्ट सहमति के बिना बीमा नहीं दिया जाएगा। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। निर्धारित प्रीमियम का भुगतान टिकट किराए के साथ यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। नकद भुगतान करने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कर सहित प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजने का प्रावधान किया गया है।

    योजना की शर्तों के अनुसार,पात्र रेल दुर्घटना या निर्धारित अप्रिय घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपए तक और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक तथा शव परिवहन के लिए 10 हजार रुपए तक का प्रावधान है। बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की शर्तों और निर्धारित पात्रता के अनुसार होगा। यह सुविधा कन्फर्म और आरएसी टिकटों पर लागू होगी। सामान्य एवं अनारक्षित टिकटों तथा बिना बर्थ या सीट के टिकट लेने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

    जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार आरक्षण काउंटरों पर जरूरी तकनीकी और परिचालन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कर्मचारियों को बीमा विकल्प की जानकारी देने,यात्रियों की सहमति दर्ज करने और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे,ताकि सुविधा सुगमता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बजाय आरक्षण काउंटरों से टिकट लेना पसंद करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों और पात्रता संबंधी प्रावधानों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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