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अदालती आदेशों का भ्रामक हवाला देकर इंदौर के एक जादूगर की हरियाली और मार्ग उपयोग की जमीन को आवासीय करने का सुनियोजित खेला

September 10, 2025

  • पीपल्याराव की 11 हिस्सों में विभाजित जैन परिवार की 2 लाख स्क्वेयर फीट जमीन का मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने की नगर तथा ग्राम निवेश ने दिखाई कारीगरी, आला अफसर भी भौचक
  • कलेक्टर ने जताया आश्चर्य तो अपर मुख्य सचिव बोले- जांच करेंगे
  • चोइथराम हॉस्पिटल के सामने ग्रीन वाटिका नाम से है जमीन
  • हाईकोर्ट ने कहा- दो माह में शासन उपयुक्त आदेश करे पारित
  • आदेश पारित किए बिना शासन पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट
  • संचालक का जवाब- अभी तो सिर्फ दावे और आपत्तियां ही बुलवाई हैं

इंदौर, राजेश ज्वेल। एक तरफ शासन इंदौर के आगामी मास्टर प्लान प्रारूप को अभी तक अंतिम रूप नहीं दे पाया है तो दूसरी तरफ निजी जमीनों के भू-उपयोग बदलने के खेल लगातार चल रहा है। ऐसे ही एक जादूगर की हरियाली और मार्ग उपयोग की जमीन को अदालती आदेशों का भ्रामक हवाला देकर आवासीय करने की कारीगरी नगर तथा ग्राम निवेश ने दिखाई है। पिछले दिनों संचालनालय ने धारा 23 (क) के तहत भू-उपांतरण आशय की सूचना का प्रकाशन करते हुए दावे-आपत्तियां आमंत्रित की। इस सूचना में कहा गया कि उक्त जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। ग्राम पीपल्याराव की चोइथराम हॉस्पिटल के सामने मैरिज गार्डन ग्रीन वाटिका की 11 हिस्सों में बंटी जैन परिवार की 1.874 हेक्टेयर, यानी लगभग 2 लाख स्क्वेयर फीट, जो कि आमोद-प्रमोद और मार्ग उपयोग की मास्टर प्लान में निर्धारित है , उस जमीन का भू-उपांतरण अब आवासीय किया जा रहा है। इंदौर से लेकर भोपाल तक उक्त जमीनी जादूगर के आला अफसरों से मधुर संबंध रहे हैं, जिसके बल पर जमीनों से जुड़े अन्य कई बड़े मामले निपटाए गए और करोड़ों का मुनाफा कमाया गया।

4 साल बीतने के बावजूद अभी तक शासन इंदौर के मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रकाशन ही नहीं कर सका है, वहीं मौजूदा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के लगातार प्रकरण सामने आते रहे हैं। ताजा मामले में पीपल्याराव की खसरा नम्बर 26/2, 27, 28, 29/3/1 से लेकर 31/1/1 कुल 11 खसरों में शामिल 1.874 हेक्टेयर जमीन, जो कि हरियाली के लिए है, उसे आवासीय किया जा रहा है। उक्त जमीन इस पूरे खेल के जादूगर इंदौर के एक कॉलोनाइजर और प्रिंटिंग व्यवसाय से जुड़े विजयश्री ग्रुप के राजेन्द्र जैन हैं। उनके परिवार के सदस्य नीलेश जैन, प्रीतेश जैन, राजेन्द्र जैन सहित अन्य शामिल हैं।


संचालनालय की सूचना में कहा गया है कि इंदौर हाईकोर्ट में दायर रिट पिटिशन में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 और सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका, जो कि मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध नीलेश जैन में हुए आदेश 24.06.2025 को खारिज किए जाने के कारण इंदौर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के अनुपालन में उक्त भू-उपयोग परिवर्तित किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि जिस हाईकोर्ट आदेश 19.09.2024 का हवाला सूचना में दिया गया, उस 18 पेज के आदेश में स्पष्ट कहा गया कि शासन दो माह में धारा 23-ए सेक्शन 18 के तहत उपयुक्त आदेश पारित करे। यानी शासन को 19.11.2024 की अवधि तक एक उपयुक्त आदेश पारित करना था, मगर शासन ने जानबूझकर उक्त आदेश पारित नहीं किया और फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी और इस कमजोर याचिका को चूंकि खारिज होना था और 24.06.2025 को ये याचिका खारिज हो भी गई। उसके बाद फिर सोची-समझी रणनीति के तहत इंदौर हाईकोर्ट में शासन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी, जिसके चलते फिर नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने भू-उपांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूचना पढऩे पर ऐसा लगता है कि वाकई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमीन मालिक के पक्ष में फैसला देते हुए शासन को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उक्त हरियाली और मार्ग की जमीन का भू-उपयोग आवासीय कर दिया जाए।

अफसरों का कहना- अदालती आदेशों का अवलोकन करेंगे
इस भू-उपयोग परिवर्तन की सूचना के बारे में जब तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह को अदालती आदेशों से जुड़े तथ्य बताए तो उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट आदेश में तो भू-उपांतरण करने की बात ही नहीं कही गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती थी, वहीं अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संजय दुबे का कहना है कि वे इस मामले की जांच करवाएंगे कि क्या वाकई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेशों की भ्रामक जानकारी के आधार पर उक्त भू-उपयोग परिवर्तन हो रहा है, वहीं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्रीकांत बनोठ से जब पूछा गया कि वह कौन सा अदालती या शासन का आदेश है, जिसके आधार पर उक्त भू-उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है तो बनोठ ने कहा कि अभी तो सिर्फ दावे-आपत्तियां ही आमंत्रित की गई हैं। अगर कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी।

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