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8 साल बाद वाहन रखना महंगा पड़ेगा, हर साल फिटनेस शुल्क

February 10, 2025

  • केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पहली बार 20 साल पुराने वाहनों के लिए शुल्क की बढ़ी हुई केटेगरी बनाई

इंदौर। सडक़ों पर बढ़ती जा रही व्हीकल पॉपुलेशन को रोकने के साथ ही खटारा वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए सरकार ने अब देश में 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्युअल के लिए जहां शुल्क बढ़ा दिया है, वहीं 8 साल पूरे होने के बाद वाहनों पर हर साल फिटनेस जांच का शुल्क लिया जाएगा और उसकी दरें भी हर साल बढ़ती रहेंगी। इसके साथ ही 20 साल पुराने वाहनों के फिटनेस शुल्क के लिए नई कैटेगरी बना दी है। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ा दिया है।

केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे जल्द ही देश में लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 सालों के लिए किया जाता है। इसके बाद भी वाहन चलाने के लिए वाहन मालिक को 15 साल बाद हर 5 साल में वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यु करवाना पड़ता है। हर बार रिन्युअल के लिए अब तक एक जैसी फीस होती थी, लेकिन अब इसे 15 से 20 साल और 20 साल के बाद दो अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। वहीं 15 साल बाद लगने वाली फीस को भी बढ़ा दिया है, जबकि 20 साल बाद की फीस और भी ज्यादा है।

मध्यम और भारी वाहन मालिकों की टूटेगी कमर
मंत्रालय ने पहली बार देश में मध्यम व भारी वाहनों के लिए फिटनेस जांच शुल्क में नई व्यवस्था लागू की है। अब तक हर साल फिटनेस शुल्क 200 रुपए लगता था, जो वाहन कैटेगरी के हिसाब से 8 साल तक का अलग व 8 साल बाद अलग निर्धारित किया है। इसके तहत 8 साल पूरे होने के बाद वाहनों पर हर साल फिटनेस जांच शुल्क बढ़ता जाएगा, जबकि अब तक यह 8 से 15 साल तक एक सा रहता था। इससे वाहन पुराना होने के साथ ही वाहन मालिक पर खर्च का दबाव भी बढ़ता जाएगा।


परीक्षण शुल्क भी महंगा
आदेश में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने और उनका नवीनीकरण करने के लिए वाहन का अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले परीक्षण शुल्क भी बढ़ाया गया है। आदेश के मुताबिक मोटरसाइकिल का मैन्युअल में एक हजार और ऑटोमेटेड में दो हजार, तीन पहिया या हलका मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकिल का दो हजार , मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन का 2600, भारी माल या यात्री मोटर वाहन का तीन हजार रुपए शुल्क होगा।

ये होगा 15 और 20 साल पर नया रजिस्ट्रेशन शुल्क
वाहन कैटेगरी 15 साल पर शुल्क 20 साल पर शुल्क
अमान्य गाड़ी (निशक्त) 50 रुपए 200 रुपए
मोटरसाइकिल 1,000 रुपए 2,000 रुपए
तिपहिया/ क्वाड्रिसाइकिल 2,000 रुपए 5,000 रुपए
हलके मोटर वाहन 5,000 रुपए 10,000 रुपए
मध्यम माल/यात्री वाहन 12,000 रुपए 24,000 रुपए
भारी माल/यात्री वाहन 18,000 रुपए 36,000 रुपए
आयातित मोटर वाहन
(दो या तीन पहिया) 10,000 रुपए 20,000 रुपए
आयातित मोटर वाहन
(चार या अधिक पहिए वाला) 40,000 रुपए 80,000 रुपए
कोई अन्य वाहन 6,000 रुपए 12,000 रुपए

8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ाया
वाहन 8 वर्ष तक 8 से 15 16 से 20 20 साल बाद
मोटरसाइकिल 200 200 1,000 2,000
तीन पहिया 200 200 3,500 7,000
हलके वाहन 200 200 7,000 15,000

मध्यम और भारी वाहन का 9वें साल से हर साल बढ़ेगा शुल्क
वर्ष मध्यम वाहन भारी वाहन
9 वर्ष 400 400
10 वर्ष 800 800
11 वर्ष 1,000 1,600
12 वर्ष 2,000 2,800
13 वर्ष 4,000 5,200
14 वर्ष 6,000 7,500
15 वर्ष 8,000 10,000
15-20 वर्ष 10,000 12,500
20 वर्ष बाद 20,000 25,000

देश में जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
देश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रिन्युअल और फिटनेस टेस्ट शुल्क को परिवहन मंत्रालय ने बढ़ाने का निर्णय लेते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर एक माह में दावे-आपत्तियां बुलवाई हैं। एक माह बाद इनका निराकरण करने के बाद अगले कुछ ही महीनों में बढ़ी हुई दरों को लागू कर दिया जाएगा।
-प्रदीप शर्मा, आरटीओ, इंदौर

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