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टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़.. लोग पूछ रहे कैरेमल पॉपकॉर्न पर GST की दरें …

September 05, 2025

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद (GST Council) ने बुधवार को टैक्स स्लैब (Tax slabs) में बड़े बदलावों (Announced Major changes ) को मंजूरी है जिसके तहत रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की गई है। अब देश में GST के तहत 5 और 18 फीसदी के दो टैक्स स्लैब ही होंगे। सिन गुड्स और विलासिता की वस्तुओं जिसमें लग्जरी कारें, तंबाकू और सिगरेट शामिल हैं लिए भी 40 फीसदी का एक विशेष स्लैब बनाया गया है। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने GST परिषद की 56वीं बैठक के बाद के बाद इन बदलावों की घोषणा की है, जिसके बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।


सोशल मीडिया पर लोग नमकीन और कैरेमल पॉपकॉर्न की GST दरें पूछ रहे हैं। वहीं तम्बाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, जिसे लेकर भी लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि GST 2.0 के तहत नमक और मसाले मिले पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी GST लगेगा। यह दरें खुले आहे लेबल वाले पैकेट दोनों पर लागू होगा। हालांकि कैरेमल-कोटेड पॉपकॉर्न को 18 फीसदी स्लैब में रखा गया है, क्योंकि इसे शुगर कन्फेक्शनरी और गैर जरूरी आइटम माना गया है।

सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “विपक्ष के लिए एकमात्र असली मुद्दा यह है कि कारमेल पॉपकॉर्न पर जीएसटी क्या है? देश जानना चाहता है।” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “GST घटाकर 5 फीसदी करने की वजह से पॉपकॉर्न आखिरकार सस्ता हो गया है। अब सिनेमा हॉल में ‘गोल्ड-प्लेटेड बटर पॉपकॉर्न, 699 रुपए’ देखने का बेसब्री से इंतजार है। आखिर छूट दर्शकों तक क्यों पहुंचे?” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “UPSC के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट।”

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