
इंदौर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) और हाईब्रिड सुनवाई की सुविधा मप्र हाई कोर्ट में भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मप्र हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा गया है कि वकीलों और पक्षकारो के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) और हाईब्रिड सुनवाई की सुविधा मुख्य पीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में उपलब्ध है। इससे संबंधित लिंक पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इच्छुक वकीलों और वादियों को हाईब्रिड मोड के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस या सुनवाई की सुविधा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चार सप्ताह में हाईब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने के भी निर्देश दिए थे। ज्ञात रहे कि कोरोना काल में इस सिस्टम से सुनवाई होती थी।
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