img-fluid

नसबंदी के बाद छोड़े जाएं सभी कुत्ते… आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

August 22, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की सड़कों (Road) पर आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर फैसला सुनाया है. 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया गया था. इस मामले पर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) लगाई गई थी. कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाने को न दिया जाए.

कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संसोधन कर रहे हैं. अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा. सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुना रही है.


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. अदालत ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में इस फैसले का विरोध देखने को मिला था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित कुत्तों का पता लगाया जाए. उन्हें पकड़ लिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाए. साथ ही जो रेबीज संक्रमित कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं. कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत/गंभीर रूप से जख्मी भी हुए. इसीलिए कोर्ट ने माना कि खुले में खाना खिलाने से खतरा है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर कोई खुले में खाना खिलाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे देशभर में विरोध देखने को मिला था. यही कारण है कि लोगों ने इस मामले पर कोर्ट से एक बार विचार करने की बात कही थी. सीजेआई ने भी कहा था कि हम इस मामले पर गौर करेंगे. इसी के तहत आज ठीक 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ संशोधन किए हैं. इसके साथ ही पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों को जल्द ही वैक्सीनेशन करके छोड़ दिया जाएगा.

Share:

  • नेपाली संसद में लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्‍यापार का किया गया विरोध, जानिए क्‍या है वजह ?

    Fri Aug 22 , 2025
    काठमांडु । नेपाल (Nepal) की संसद (Parliament) में भारत और चीन (India and China) के बीच लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) के माध्यम से व्यापार (Business) फिर से शुरू करने के समझौते (Agreements) को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेपाल के सांसदों ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश की संप्रभुता और […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved