img-fluid

गैरकानूनी हिंदू-मुस्लिम जोड़ों को सुरक्षा देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार

January 30, 2024

प्रयागराज (Prayagraj)। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू-मुस्लिम जोड़े की और से दाखिल सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि जोड़ों की शादियां उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मुरादाबाद सहित अन्य जिलों से दाखिल याचिकाओं पर दिया.



करीब आठ जोड़ों ने परिवार से जीवन का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की थी. याचिकाओं में वैवाहिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि ये विपरीत धर्म के जोड़ों के विवाह के मामले थे. विवाह करने से पहले धर्म परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसलिए ये विवाह कानून के तहत मान्य नहीं हैं. इन विवाहों में धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया गया. हालांकि कोर्ट ने कहा यदि याचियों द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विवाह किया जाता है, तो वे नए सिरे से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि 2021 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाता है. कुल आठ याचिकाओं में से पांच मुस्लिम युवकों ने हिंदू महिलाओं से विवाह किया था. जबकि तीन हिंदू युवकों ने मुस्लिम महिलाओं से बिना विधिक तौर पर धर्म परिवर्तन किए शादी की थी. यूपी सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है.

Share:

  • बच्चा पाने की चाहत में पति-पत्नी ने कर दी सारी हदें पार

    Tue Jan 30 , 2024
    सहारनपुर (Saharanpur)। सहारनपुर जिले में एक दंपति ने बच्चे की चाहत में ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया. उन्होनें अपने ही एक पहचान वाले की तीन महीने की बच्ची को चोरी कर लिया. इसके बाद परेशान माता-पिता पुलिस के पास पहुंचे और बच्ची के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई. घटना […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved