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अवैध कॉलोनाइजेशन पर सख्ती के साथ फायर एक्ट भी होगा लागू

June 25, 2025

  • विभागीय मंत्री विजयवर्गीय ने संशोधित प्रारूप को किया मंजूर, अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में प्रजेंटेशन के बाद कैबिनेट में रख करेंगे मंजूर

इंदौर। बीते कई महीनों से फायर एक्ट तैयार पड़ा है और अब उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो इसके साथ ही अवैध कॉलोनाइजेशन को रोकने के लिए भी संशोधित कानून लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूर्व में भी स्पष्ट कह चुके हैंकि अवैध कॉलोनाइयों को वैध करने के नियम जहां सख्त होंगे, वहीं अब अवैध कॉलोनाइजेशन पर 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना तक लगाया जाएगा। अभी नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनी और फायर एक्ट संशोधन ड्राफ्ट को मंजूर भी कर दिया।

भोपाल स्थित मंत्रालय में विभागीय मंत्री विजयवर्गीय के समक्ष अवैध कॉलनी संशोधन ड्राफ्ट और फायर एक्ट का प्रजेंटेशन हुआ, जो उन्होंने मंजूर भी किया। विजयवर्गीय के मुताबिक जल्द ही नया एक्ट लागू हो जाएगा, जिसमें अवैध कॉलोनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा कानून में सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है उसे कड़ा किया जाएगा, ताकि अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सके। इसी तरह नया फायर एक्ट भी लागू किया जा रहा है। विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद अब मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष इसका प्रजेंटेशन होगा, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसके पश्चात कैबिनेट बैठक में रख इसे मंजूर किया जाएगा और अभी जो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इसे मंजूरी भी दी जा सकती है।


यह भी उल्लेखनीय है कि इंदौर अवैध कॉलोनियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है और कलेक्टर आशीष सिंह ने पिछले दिनों 100 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाई, तो दूसरी तरफ नगर निगम में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया धीमी गति से ही चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अवश्य शासन अवैध कॉलनियों को वैध करने का हल्ला मचाता है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था, तो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 31 दिसम्बर 2022 तक काबिज अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया गया और उसी के मुताबिक इंदौर निगम सहित प्रदेशभर के निगमों में नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इंदौर निगम ने ही अभी तक मात्र सवा सौ कॉलोनियों को ही वैध करने योग्य पाया है। दूसरी तरफ जो नया फायर एक्ट लागू होगा उसमें 9 मीटर से ऊंची इमारतें, 5 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक के मकानों और 50 से अधिक बिस्तरों वाले होटल-अस्पतालों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य रहेगी।

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