img-fluid

अमेरिका: ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री बनने के करीब पहुंचे रॉबर्ट कैनेडी जूनियर

February 05, 2025

नई दिल्ली. रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर (Robert F. Kennedy Jr.) ने अमिरेका (America) का शीर्ष स्वास्थ्य पदाधिकारी (health officer) बनने के रास्ते में अपनी पहली बाधा पार कर ली है. कारण, रिपब्लिकन नेतृत्व वाली अमेरिकी सीनेट वित्त समिति ने मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव के रूप में उनके नामांकन को आगे बढ़ा दिया, जिससे इस हफ्ते ही उनके नाम पर मुहर लगने के लिए पूर्ण सीनेट द्वारा मतदान का मार्ग प्रशस्त हो गया है. उनके नामांकन को अब पूर्ण सीनेट में मतदान से गुजरना होगा. इस दौरान डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया.


दरअसल, समिति ने पार्टी लाइन के अनुसार 14-13 से मतदान किया, जिसमें डेमोक्रेट्स ने कैनेडी पर दो दिनों की विवादास्पद पुष्टि सुनवाई में वित्तीय रूप से टीका विरोधी आंदोलन में निहित होने और जीवन रक्षक दवाओं के बारे में संदेह पैदा करने के लिए षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वहीं कैनेडी ने इन दावों को खारिज कर दिया.

अब पूर्ण सीनेट में नाम पर मुहर लगने के बाद कैनेडी अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग का कार्यभार संभालेंगे, जो 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के स्वास्थ्य देखभाल व्यय की देखरेख करता है, जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसी एजेंसियां ​​और मेडिकेयर तथा मेडिकेड स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभारी एजेंसी शामिल हैं, जो 140 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं.

बता दें कि कैनेडी को स्वास्थ्य समूहों, डेमोक्रेट्स, परिवार के सदस्यों और वॉल स्ट्रीट जर्नल तथा न्यूयॉर्क पोस्ट के संपादकीय बोर्डों से विरोध का सामना करना पड़ा है, जिनका कहना है कि वे वैक्सीन विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका के कारण इस पद के लिए अयोग्य हैं.

कैनेडी ने लंबे समय से वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता के बारे में संदेह जताया है, जिसने दशकों से बीमारी को रोकने और मौतों को रोकने में मदद की है. वे वैक्सीन विरोधी चरित्र चित्रण पर विवाद करते हैं और उन्होंने कहा है कि वे अमेरिकियों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे.

Share:

  • 30 क्या 90 दिन बाद भी अपील स्‍वीकार्य होगी, CJI खन्ना ने दी बड़ी व्यवस्था, जानें

    Wed Feb 5 , 2025
    नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (national investigation agency) अधिनियम, 2008 के तहत आरोपियों या पीड़ितों की अपीलों (Appeals by victims)को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि 90 दिन से अधिक की देरी के बाद अपील दायर की गई है, इसलिए अपीलकर्ता को […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved