img-fluid

Arihant Hotel के संचालक को तीन साल की सजा

March 24, 2022

  • घरेलू गैस का उपयोग करने के मामला, पांच हजार का जुर्माना भी लगा

जबलपुर। रसल चौक स्थित अरिहंत होटल में घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग किये जाने के अपराध में जिला न्यायालय ने उसके संचालक को तीन साल के कारावास की सजा से दण्डित किया है। जेएमएफसी एस पॉलो दत्त की अदालत ने आरोपी होटल संचालक पर पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार रसल चौक स्थित अरिहंत होटल में दबिश के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग पाया था। जिसके बाद होटल संचालक राजेश उर्फ पिंकी जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दण्डित किया।

Share:

  • मट्टू सटोरिए ने जमकर बांटा थाना स्टाफ को होली की धन रुपी गुजिया!

    Thu Mar 24 , 2022
    रंगों के साथ चरम पर रहा ओपन क्लोज का खेल जबलपुर। अग्निबाण द्वारा अपने पिछले अंक में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे शहर के मध्य नेताओं व लार्ड गंज थाना पुलिस के संरक्षण से लगातार मट्टू सटोरिए का कारोबार नारियल मंडी में फल फूल रहा है, जिसके बाद भी पुलिस द्वारा किसी […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved