
जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बीजेपी (BJP) के एक और नेता के खिलाफ रेप (Rape) व एक युवती को बंधक बनाकर जिस्मफरोशी कराने का मामला सामने आया है. पीड़िता असम (Assam ) की रहने वाली है और उसे बीजेपी नेता अपने होटल में मैनेजर बनाने का झांसा देकर बुलाया था. आरोपी नेता के चंगुल से छूट कर थाने पहुंची पीड़िता ने लिखित शिकायत दी है. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बीजेपी नेता को अरेस्ट कर लिया है. मामला मध्य प्रदेश में जबलपुर (Jabalpur) का है और आरोपी की पहचान जबलपुर बीजेपी में पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया (Atul Chaurasia) के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जबलपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी अतुल चौरसिया जबलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड से पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा है. असम की रहने वाली युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि चौरसिया ने एक साल पहले झांसा देकर बुलाया था और अपने गढ़ा थाना क्षेत्र के गढ़ा बजरिया स्थित अतिथि होटल में उसे बंधक बना लिया था. यहां आरोपी ने उसके साथ खुद भी रेप किया और जबरन उससे जिस्मफरोशी कराई. यही नहीं, उसके साथ कई बार मारपीट की और इस दौरान उसे पैसे भी नहीं दिए गए. पुलिस के मुताबिक अतुल चौरसिया का साथी शीतल उर्फ मथुरा दुबे अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि होटल अतुल चौरसिया का है और वह अपने शीतल उर्फ मथुरा दुबे के साथ मिलकर संचालन करता है. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले खुद उसके साथ कई बार रेप किया और फिर बाद में वह होटल में ठहरने वाले ग्राहकों के सामने परोस देता था. इस दौरान विरोध करने पर आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था. पीड़िता के मुताबिक आरोपी के होटल में वह एक साल तक रही है, लेकिन इस दौरान उसे एक रुपया भी नहीं दिया गया. यहां तक कि उसे होटल से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया. बड़ी मुश्किल से वह होटल से भाग निकली है.
मामले की जांच में पुलिस ने हैरतंगेज खुलासे किए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी के होटल में शीतल उर्फ मथुरा दुबे लड़कियां सप्लाई करता था. इसके लिए आरोपी असम, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली से भी लड़कियों को झांसा देकर बुलवाता था. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच एक बड़े सेक्स रैकेट के खुलासे की ओर बढ़ रही है. गढ़ा थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा के मुताबिक सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ देह व्यापार अधिनियम की धारा में मुकदमे दर्ज किए हैं.
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