
जबलपुर। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा एमआईसी बैठक में दिये गए निर्देशों का असर नजर आया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा ग्वारीघाट में प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में घाटों पर सभी व्यापारियों, पूजन सामग्री विक्रेताओं, पुरोहित बंधुओं तथा छोटे व्यापारियों को अंतिम बार समझाईश दी गई। नगर निगम द्वारा पत्तल के दोने व्यापारियों को वितरित किये गए और हिदायत दी कि यदि कल से प्रतिबंधित पॉलीथिन एवं प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना भरना होगा।
आज से शुरू होगी कार्रवाई
सोमवार से नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और जिन दुकानदारों के द्वारा प्लास्टिक के दोने या थर्माकोल की प्लेट का उपयोग करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ चालान एवं जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वह मां नर्मदा के पावन तट पर घर से प्लास्टिक के कैरी बैग एवं थर्माकोल की सामग्री लेकर ना आए।
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