
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक (Axis Bank) के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।
बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा। इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण (verbal explanation) पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved