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अवैध उत्खनन मामले में बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 3.83 लाख का जुर्माना 

July 17, 2021

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Collector Karmveer Sharma) ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के अलग-अलग प्रकरणों में बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 3 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।



कलेक्टर शर्मा ने शुक्रवार को अपने न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में आदेश जारी करते हुए मानेगांव में गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं भंडारण करने पर बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 2 लाख 01 हजार 600 रुपये तथा बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार मामलों में क्रमश: 42 हजार रुपये, 49 हजार रुपये, 42 हजार रुपये तथा 49 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। उन्होंने अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जब्त वाहनों को मुक्त करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

 

ज्ञात हो कि जबलपुर तहसील के मानेगांव से 2 फरवरी 2021 को गिट्टी के अवैध भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन एवं एक जेसीबी मशीन, 18 जनवरी 2021 को शहपुरा तहसील के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में चार हाइवा जब्त किये गये थे।

 

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