जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Collector Karmveer Sharma) ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के अलग-अलग प्रकरणों में बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 3 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
ज्ञात हो कि जबलपुर तहसील के मानेगांव से 2 फरवरी 2021 को गिट्टी के अवैध भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन एवं एक जेसीबी मशीन, 18 जनवरी 2021 को शहपुरा तहसील के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में चार हाइवा जब्त किये गये थे।
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