
सिवनी। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सिवनी (Seoni) जिले में बहुचर्चित 3 करोड़ रुपये के हवाला लूट, डकैती और अपहरण कांड में जिला सत्र न्यायालय ने आज सभी 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें एसडीओपी पूजा पांडे, थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
यह मामला 8-9 अक्टूबर की देर रात सिवनी के शीलादेही बाईपास पर बंडोल थाना क्षेत्र में सामने आया था। महाराष्ट्र के जालना निवासी हवाला कारोबारी सोहनलाल परमार और उनके साथी इरफान पठान व शेख मुख्तार कटनी से लगभग 2.96 करोड़ रुपये की नकदी लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उनकी क्रेटा कार को रोका।
जांच के नाम पर नकदी जब्त करने के बाद कारोबारियों को रातभर थाने में अवैध रूप से बंधक बनाए रखा गया। बाद में डीलिंग की कोशिश हुई, जिसमें पुलिस ने आधे-आधे रुपये बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कारोबारी ने इनकार कर दिया।इस घटना के बाद कारोबारी सोहन परमार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे पूरा कांड उजागर हो गया।
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