
इंदौर (Indore)। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर शहर में तीन दिनों के लिए ड्राय डे रहेगा, यानि इन दिनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान से दो दिन पहले 15 नवंबर की शाम से लागू होकर मतदान तक, यानि 17 नवंबर की शाम तक और मतगणना के दिन 3 दिसंबर को पूरे समय लागू रहेगा। इस दौरान शराब दुकानें बंद रहेंगी और होटल, बार, रेस्टोरेंट, क्लब आदि में भी शराब बेची या परोसी नहीं जा सकेगी।
इसे लेकर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से, यानि 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक और 3 दिसंबर को मतगणना को देखते हुए जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा अन्य सेलिंग पाइंट, बार, होटल, रेस्टोरेंट में शराब बेची या परोसी नहीं जा सकेगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को भी आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आचार संहिता लगी होने के कारण शराब पार्टी के किसी भी तरह के लाइसेंस पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई आवेदन आता भी है तो इसे कलेक्टर की स्वीकृति लगती है।
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