
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उदयपुर फाइल्स फिल्म पर (On Udaipur Files Movie) रोक जारी रहेगी (Ban will Continue) । कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले का इंतज़ार करने का निर्देश दिया है ।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने फिल्म देखने के बाद अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है । उन्होंने कहा कि फिल्म समुदाय के खिलाफ नफ़रत फैलाती है और हिंसा को बढ़ावा देती है । सिब्बल ने फिल्म में समलैंगिकता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और न्यायिक प्रक्रिया के गलत चित्रण पर भी आपत्ति जताई । कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई करेगा ।
कोर्ट ने आदेश में यह भी दर्ज किया है कि मृतक कन्हैया लाल के बेटे को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं । संबंधित एसपी और आयुक्त इसका आकलन करेंगे । कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने हमसे पूछा, तो मैंने खुद फिल्म देखी । मैं पूरी तरह से हिल गया था । अगर कोई जज इसे देखे, तो उसे पता चलेगा कि यह पूरी तरह से समुदाय के खिलाफ नफरत का विषय है, मैं आमतौर पर दूसरे पक्ष में हूं । यह एक दुर्लभ मामला है, यह हिंसा को जन्म देता है ।
उन्होंने कहा कि यह एक समुदाय का अपमान है । समुदाय का एक भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखाया गया है । समलैंगिकता, न्यायिक मामले, महिलाओं के साथ व्यवहार, एक लोकतांत्रिक देश ऐसी फिल्म को प्रमाणित कर रहा है । अकल्पनीय, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में इस तरह के एजेंडा आधारित फिल्म को अनुमति मिलनी चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट आज हुई सुनवाई में उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज पर लगी रोक नहीं हटाई है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का अदालत इंतजार करेगी । सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करना ही उचित होगा । केंद्र सरकार की कमेटी जल्द से जल्द इस पर फैसला ले ।
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