
भोपाल । राजधानी भोपाल (Bhopal) में अब त्योहारों (festivals) पर मांस (meat) की बिक्री पर रोक (ban on sale) रहेगी. फिलहाल ये रोक 15 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच पड़ने वाले 6 त्योहारों पर रहेगी. नगर निगम (municipal Corporation) ने ये बड़ा फैसला लिया है. उसने सर्कुलर भी जारी कर दिया है. बीजेपी ने नगर निगम के इस फैसले को सद्भाव बताया है.
भोपाल नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस सहित धार्मिक त्योहारों पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने सर्कुलर जारी कर दिया है. नगर निगम के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर प्रतिबंधित तारीखों में जिस भी दुकान में मांस की बिक्री की गयी उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है.
नोट करें तारीख
नगर निगम प्रशासन ने जिन तारीखों पर मांस की बिक्री पर रोक लगायी है उनमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, 31 अगस्त पर्यूषण पर्व का पहला दिन, गणेश चतुर्थी 6 सितंबर, डोल ग्यारस 9 सितंबर, पर्यूषण पर्व का आखिरी दिन और अनंत चतुर्दशी 11 सितंबर शामिल हैं. भोपाल नगर निगम के मुताबिक 15 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक 6 दिन राजधानी में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी. नगर निगम के आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बीजेपी ने की सराहना
बीजेपी ने नगर निगम के फैसले को स्वागत योग्य बताया है. बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा राजधानी भोपाल में यह रिवाज रहा है. एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें. इसी सद्भाव के कारण यदि किसी के धार्मिक त्योहार पर मांस की बिक्री बंद रखी जाती है तो यह अच्छा कदम है.
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