
नई दिल्ली । भारत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक गंभीर चेतावनी (Serious warning) जारी की है यदि आपके नाम पर कोई SIM कार्ड रजिस्टर है और वह गलत हाथों में पड़े, तो उसके माध्यम से किए गए अपराधों के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस SIM का इस्तेमाल न किया हो। यह मामला केवल फर्जी दस्तावेजों (fake documents) से SIM जारी करने तक सीमित नहीं है DoT ने उन लोगों को भी आगाह किया है जो IMEI छेड़-छाड़ किए गए मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं या पहचान छुपाने वाले ऐप्स का उपयोग करते हैं।
नए Telecommunications Act, 2023 और Telecom Cyber Security Rules, 2024 के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।
DoT की गंभीर चेतावनी क्यों यह नया खतरा है?
DoT ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर एक या एक से ज़्यादा SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल अपराध के लिए कानूनी जिम्मेदारी ला सकता है। यदि वह SIM किसी साइबर फ्रॉड, स्पैम कॉल्स या अन्य अवैध गतिविधियों में यूज होता है तो वह SIM आपके नाम की हो, तो आप दोषी पाया जा सकते हैं, भले ही आपने कभी उस नंबर का उपयोग न किया हो।
Sanchar Saathi से करें चेक
DoT ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे Sanchar Saathi पोर्टल या Sanchar Saathi मोबाइल ऐप का उपयोग करें। इसके जरिए आप यह देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर या SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं। साथ ही, ऐप पर फोन का ब्रांड, मॉडल और IMEI वैरिफाई करना भी आसान है। अगर आपको कोई अनजान या संदिग्ध नंबर दिखाई देता है, तो आप तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
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