
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है धारा 3/7 में एफआईआर (FIR) दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले (Cheap Packets) की दुकान (Shop) का लाइसेंस (License) नहीं किया जाएगा इसके लिए पूरी तरीके से जांच आवश्यक करना जरूरी है. यह आदेश न्यायालय की प्रकाश पीडिया की सिंगल बेंच में साजिद ,यतीश कुमार सहित कल 22 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, अमरोहा सहित तमाम जिलों की दुकानदारों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए केवल एफआईआर दर्ज होने के कारण लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा और दुकानदारों की दुकान को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है.

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