
दरभंगा। बिहार (Bihar) के अलीनगर विधानसभा सीट (Alinagar assembly seat) से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव (BJP MLA Mishri Lal Yadav ) और उनके सहयोगी सुरेश यादव (Associate Suresh Yadav) को एक व्यक्ति पर हमले के आरोप में तीन महीने की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह सजा 2019 में एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे घायल करने के मामले में सुनाई गई है.
जज करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद की सजा दी, यह मामला 29 जनवरी 2019 का है, जब पीड़ित उमेश मिश्रा पर हमला किया गया था।
दरअसल पीड़ित उमेश मिश्रा, जो समैला गांव के निवासी हैं, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 29 जनवरी 2019 को उनके घर के बाहर विधायक मिश्री लाल यादव और उनके साथियों ने उन पर हमला किया और उन्हें गंभीर चोटें आईं. इस मामले में सहायक अभियोजन रिज़वान अली ने कहा कि विधायक और उनके सहयोगी को उमेश मिश्रा पर हमला करने का दोषी पाया गया है. अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
विधायक हाई कोर्ट में देंगे चुनौती
इस फैसले के बाद विधायक मिश्री लाल यादव के करीबियों का कहना है कि वो इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. उनके समर्थकों ने कहा कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया गया है और वो न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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