
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ (Against former SEBI chief Madhavi Buch) एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी (Banned registration of FIR) । हाईकोर्ट का यह आदेश उनके खिलाफ एक विवादास्पद मामले में आपराधिक आरोपों की जांच को लेकर आया है, जिसमें उनका नाम जोड़ा गया था।
3 मार्च को, माधबी बुच पुरी ने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने शनिवार को शेयर मार्केट में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था।
पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी पुरी बुच पर सबसे बड़ा आरोप अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जुड़ा है।हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि बुच और उनके पति ने उस विदेशी फंड में निवेश किया था, जिसे अदानी ग्रुप ने इस्तेमाल किया। आरोप यह भी है कि इसी कारण सेबी अदानी ग्रुप के खिलाफ वित्तीय हेरफेर के मामले में कड़ी जांच नहीं कर रही थी।
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