img-fluid

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालना बताया ‘स्वास्थ्य के लिए खतरा है’

August 01, 2025

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को कहा कि कबूतरों (Pigeons) के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी उत्पन्न करने वाला कृत्य है और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। अदालत ने साथ ही मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मुद्दा जनस्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व संभावित खतरा है।


अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था लेकिन कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती। अदालत ने बुधवार को कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग इन ‘कबूतरखानों’ में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं।

पीठ ने कहा, “यह स्थिति अब कानून की घोर अवहेलना की उभरती स्थिति से और भी जटिल हो गई है क्योंकि हमारे पहले के आदेश में कबूतरों को दाना डालने व उनके जमावड़े का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था तथा अब नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है।” उच्च न्यायालय ने इसके बाद बीएमसी को निर्देशों की अवहेलना कर कबूतरों को दाना डालने वालों को दंडित करने का निर्देश दिया।

Share:

  • मालेगांव केस में अनूठी मांग, समीर कुलकर्णी बोले- गिरफ्तार हुआ था तब मेरे पास थे 750 रुपये, वापस दिलाएं मेरे पैसे

    Fri Aug 1 , 2025
    नई दिल्‍ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के मालेगांव (Malegaon) में 17 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (pragya singh thakur) समेत सभी सात आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने ये फैसला […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved