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1 सितंबर से बदल जाएगा चेक पेमेंट करने का नियम, ध्‍यान नहीं दिया तो होगी दिक्‍कत

August 28, 2021

नई दिल्ली । अगर आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं? या चेक पेमेंट (cheque payment) करते हैं.. तो आपके लिए बेहद काम की खबर है. अब 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं. एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है. बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को SMS के जरिए इसकी जानकारी दी है.

अब नए नियम के मुताबिक, 1 सितंबर से चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी. वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे (Positive Pay)को लागू कर सकती है.


इन बैंकों ने लागू किए नियम
एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत कुछ बैंकों ने PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी. आपको बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक पेमेंट पर लागू किया जाएगा. हालांकि, एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा.

वही, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. हालांकि, इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है. बता दें कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. यह सिस्टम चेक के साथ होनेवाली धोखाधड़ी से बचाएगा.

जानिए क्या है नियम?
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive pay system) की घोषणा की थी. इस नियम के मुताबिक, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छानुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा लागू कर सकते हैं. RBI के इस नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा वरना चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा. आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा. हालांकि, इस नियम से उन वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कतें आ सकती हैं, जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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