
इंदौर। आज थर्टी फस्र्ट का जश्र मनेगा। घरों से लेकर शहर की छोटी-बड़ी होटल, रेस्टोरेंट सहित फार्म हाउस, गार्डनों और अन्य ठिकानों पर पार्टियों का आयोजन किया गया है। 500 से अधिक आयोजन होना है और कल तक गिनती के ही शराब परोसने के लाइसेंस आबकारी विभाग से हासिल किए गए। एक दिन का अस्थायी लाइसेंस शराब परोसने का आबकारी विभाग देता है, जिसमें घर के लाइसेंस के लिए 500 रुपए और कहीं बाहर पार्टी के लिए 5 हजार और खाना पकाने के साथ लाइसेंस लेने पर 10 हजार रुपए लगते हैं। इधर, पुलिस और यातायात विभाग ने भी आज विशेष तैयारियां की है। हुड़दंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर चेकिंग होगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ की जाएगी।
सभी होटल, मैरिज गार्डन, फार्म संचालकों की बैठक लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रात साढ़े 11 बजे तक ही बार खुले रह सकेंगे और उसके बाद अगर शराब परोसी तो बार सील करने के साथ अन्य कार्रवाई की जाएगी। फार्म हाउस, मैरिज गार्डन और ऐसे अन्य ठिकानों पर होने वाली पार्टियों पर ड्रोन से भी पुलिस द्वारा निगाह रखी जाएगी। बॉडी वॉर्न कैमरे,पोर्टेेबल जीपीएस ड्रोन के अलावा ब्रीथ एनालाइजर सहित अन्य साधनों का इस्तेमाल पुलिस महकमे द्वारा किया जाएगा। डेढ़ हजार से अधिक पुलिस और यातायातकर्मी सडक़ों-चौराहों पर डटे रहेंगे और हुड़दंग करने वालों को सीधे थाने भिजवाया जाएगा। पुलिस ने झोनवार व्यवस्था की है और खासकर विजय नगर, लसूडिय़ा, खजराना, तिलक नगर, कनाडिय़ा, खंडवा रोड, एमआईजी, बायपास सहित उन क्षेत्रों पर ज्यादा सख्ती रहेगी, जहां पर होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह ने सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे को भी निर्देश दिए कि आबकारी विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है। जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा अपने विभिन्न माध्यमों-सोशल मीडिया आदि के द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं। आयोजकों से कहा जा रहा है कि उन्हें शराब पार्टी करना है तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, बगैर लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ ही पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस दिया जाता है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है। निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं। नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी आज शुरू होगी। विभाग द्वारा पूर्व से ही पब और बार की मॉनिटरिंग एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से की जा रही है। इस दिन भी कंट्रोल रूम पर विशेष टीम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो आकस्मिक लाइसेंस जारी होंगे वहां पर भी 12 बजे बाद शराब का सेवन न हो।
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