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बेंगलुरु भगदड़ की जांच करेगी CID, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

June 05, 2025

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि बेंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जांच, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 56 घायल हो गए, आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दी गई है. घटना की सशक्त जांच सुनिश्चित करने के लिए सीआईडी ​​के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा. कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंपी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 123/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 के साथ 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर को अब सीआईडी ​​को सौंप दिया गया है और आगे की जांच के लिए एसआईटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार ने भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच की भी घोषणा की है. यह जांच बंगलौर सिटी जिले के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों के भीतर की जाएगी, ताकि भगदड़ के कारणों की जांच की जा सके, जिसमें किसी भी तरह की चूक शामिल है, और जवाबदेही तय की जा सके. यह घटना 3 जून की रात और 4 जून, 2025 की सुबह, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम को उनकी पहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतने के बाद सम्मानित करने के लिए आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान हुई.


राज्य सरकार की हाई कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे. बेंगलुरू सिटी पुलिस के 1,380 कर्मियों और 13 केएसआरपी प्लाटून (325 कर्मियों) की व्यापक व्यवस्था के बावजूद, भीड़ के कारण कई गेटों पर भगदड़ मच गई-जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए. एम चिन्नास्वामी के गेट नंबर 1, 6, 7 और गेट नंबर 17-21 पर हताहतों की सूचना दी गई. घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, जिनमें से 50 को ओपीडी में इलाज के बाद छोड़ दिया और 6 लोगों का अब भी उपचार चल रहा है.

पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त, राज्य ने तीन फायर टेंडर्स, दो एम्बुलेंस, दो डी-स्वाट यूनिट, एक वाटर टैंकर, एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल तथा केएसआरपी की चार यूनिट तैनात की थीं. सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि सभी 11 पीड़ितों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है तथा शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं. सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के लिए सभी चिकित्सा व्यय वहन कर रही है.

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने भी प्रत्येक मृतक के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का वादा किया है. इस बीच, भगदड़ के सिलसिले में आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), डीएनए नेटवर्क और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कब्बन पार्क पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई एफआईआर की पुष्टि पुलिस उपायुक्त (DCP) सेंट्रल शेखर एच टेक्कन्नावर ने की. घटना से संबंधित कथित आपराधिक लापरवाही के मामले में इन संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है.

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