
इंदौर। MP सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट दी है। सोसायटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा। पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बज सकेंगे। धार्मिक स्थलों में पहले की तुलना में ज्यादा भक्त एकत्रित हो सकेंगे। वहीं, शादी और अंतिम संस्कार में भी 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग संस्थान 100% क्षमता से खोले जा सकेंगे।
नवरात्रि से 2 दिन पहले मंगलवार को सरकार ने नवरात्रि और दशहरे में छूट देने के साथ ही कोचिंग, शादी, अंतिम संस्कार, जिम, स्टेडियम आदि को लेकर भी पहले से लगी पाबंदियां हटाई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान यह ऐलान किया कि नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे तक गरबा सहित अन्य कार्यक्रम हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में डीजे के उपयोग की अनुमति भी रहेगी। इसके साथ ही कॉलोनियों और सोसायटियों में रावण दहन की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। जिम व क्लब को 100 फीसदी क्षमता से खोले जाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
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