
इंदौर। सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को रासुका लगाने के लिए दो माह और अधिकार दिया है। सरकार के सचिव मोहम्मद शाहिद अब्बार ने एक आदेश जारी कर बताया कि सरकार को सूचना मिली कि कतिपय तत्व कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या इस दिशा में सक्रिय हैं। ऐसे में सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 3 में ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। अब वे 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ऐसे तत्वों को रासुका में बंद कर सकेंगे। इधर इन्दौर में पहले ही कई बदमाशों पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा तड़ीपार जैसी कार्रवाई कर कई गुंडों को पहले ही जेल पहुंचाया जा चुका है।
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