
जबलपुर। चुनावी जनसभाओं में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर अब आम जनता भी स्थानीय प्रत्याशी और राजनीतिक दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर चुनावी सभा में चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होता है और 100 से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं तो आम व्यक्ति उस आमसभा का फोटो खींचकर एफआईआर दर्ज करा सकता है।
इसके पहले आचार संहिता का उल्लंघन होने पर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति अपने विरोधी या पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज कराते रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना संकट को देखते हुए कई नियमों में बदलाव किया है, जिसमें चुनावी सभा में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने का आदेश शामिल है, लेकिन नेताओं द्वारा न केवल हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है, बल्कि उन्हें भोजन भी कराया जा रहा है, जहां लोग सारे कोरोना नियमों को ताक पर रखकर एक-दूसरे पर टूटते नजर आते हैं। पिछले दिनों सांवेर में दोनों ही दलों के लोगों ने भीड़ जुटाकर नियम तोड़े थे।
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