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मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी की नई SOP

April 22, 2021

जबलपुर। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस(Corona Virus) ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश में तेजी से फैल रही इस महामारी(Pandemic) को कंट्रोल(Control) करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of Madhya Pradesh High Court) ने प्रदेश भर की जिला और निचली अदालतों के लिए अतिरिक्त SOP यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है. नए SOP के तहत ही अब जिले के न्यायधीश कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे.


नई SOP के मुख्‍य बिंदु

  • कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर संबंधित जिला न्यायधीश हाइब्रिड तरीके से तरीके से भी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, इसका मतबल वर्चुअल और भौतिक सुनवाई से है.
  • हर जिले में एडीजे स्तर के न्यायधीश को कोविड कंप्लाइन्स ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो जिले की न्यायपालिका के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी की देख-रेख करेगा. इस सिलसिले में वह ज़िला अधिकारियों से भी समन्वय बनाएंगे.
  • तमाम न्यायालय 50% स्टाफ के साथ रोटेशन प्रणाली से काम करेंगे.
  • जितनी कोशिश हो सके वर्चुअल तरीके से ही मामलों की सुनवाई की जाए.
  • जिला अदालत परिसर में भीड़ अनावश्यक एकत्रित ना हो.

सबसे महत्वपूर्ण बात

  • नई अतिरिक्त SOP में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि अगर किसी भी मामले में पक्षकार या फिर अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है तो अदालतें कोई विपरीत आदेश पारित ना करें.

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