
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की मंशा पर (Intentions of Madhya Pradesh minister Kunwar Vijay Shah) अदालत को शक है (Court Doubts) । मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की ।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्री विजय शाह की मंशा पर अदालत को शक है। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या विजय शाह ने अब तक अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कोर्ट ने एसआईटी (विशेष जांच टीम) से पूछा कि आखिर विजय शाह के बयान से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुईं, उनके बयान अब तक क्यों नहीं लिए गए?
एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वायरल वीडियो क्लिप की जांच भी की जा चुकी है। एसआईटी ने कहा कि वह फिलहाल सभी रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है और जांच रिपोर्ट को 13 अगस्त तक अंतिम रूप दिया जाएगा। एसआईटी के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी के एक सदस्य को स्टेटस रिपोर्ट के साथ 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
बता दें कि इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। शाह ने कर्नल कुरैशी की ओर इशारा करते हुए कहा था, “जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा।” हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो जारी कर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।
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