
नई दिल्ली । पाकिस्तान (Pakistan) के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (youtuber jyoti malhotra) को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हिसार न्यायालय (Hisar Court) ने वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए ज्योति की पेश हुई, जिसमें उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई आगामी सात जुलाई को होगी।
ज्योति के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह याचिका खारिज होने से निराश नहीं हुए हैं। अब वह सेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। इसके अलावा भी वह अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वकील कुमार मुकेश ने कहा, “ज्योति पर जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं वह गलत हैं। इसके अलावा पुलिस की शुरुआती जांच में जो सबूत या तथ्य सामने आए हैं उसमें ज्योति पर लगे आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।”
कुमार ने कहा,”पुलिस की जब चार्जशीट सामने आएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर किस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गर बीएनएस की धारा 152 नहीं हटती है तो पुलिस 90 दिन में चार्जशीट पेश कर सकती है। अगर धारा हट जाती हैं तो बाकी धाराओं के हिसाब से 60 दिन में चार्जशीट पेश कर सकती है।”
आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। जिसके बाद की गई कार्रवाई में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 16 मई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद वह 9 दिनों तक पुलिस रिमांड पर रही। 23 जून को हिसार कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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