
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 22 साल पुराने मामले में दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है. पूरा मामला तत्कालीन SDM को धमकाने से जुड़ा है. कोर्ट ने विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया है. अब सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी भी जानी तय है.
22 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एसीजीएम एमपी-एमएलए की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था. सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से महसी विधानसभा से विधायक है. सजा का ऐलान होने के बाद विधायक के चाहने वालों की बहराइच आवास पर भीड़ लगी है.
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