
41 दिन से फरार था, आज भोपाल कोर्ट ने हाजिर होने के आदेश दिए थे
भोपाल। भोपाल (Bhopal) में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा (Constable Saurabh Sharma) को आज लोकायुक्त की टीम (Lokayukta Team) ने गुपचुप तरीके से कोर्ट परिसर (Court Complex) के बाहर से हिरासत में ले लिया है। इसकी पुष्टि सौरभ के वकील राकेश पाराशर (Advocate Rakesh Parashar) ने की है। उन्होंने बताया कि सौरभ कोर्ट के आदेश पर आज 11 बजे हाजिर होने वाला था। लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने गलत तरीके से उसे हिरासत ले लिया। जबकि सौरभ ने सोमवार को कोर्ट में खुद उपस्थित होकर सरेंडर (Surrender) करने का आवेदन दिया था। एडीजे रामप्रसाद मिश्रा ने लोकायुक्त को केस डायरी के साथ उपस्थित होने के आदेश दिए थे।
कोर्ट सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा सोमवार दोपहर 12:30 बजे के करीब सरेंडर करने एडीजे आरपी मिश्रा की कोर्ट पहुंचा था। यहां सौरभ के वकील ने सरेंडर के लिए आवेदन दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि सौरभ लोकायुक्त के आय से अधिक संपत्ति के एक प्रकरण में फरार चल रहा है। केस अंडर इंवेस्टिगेशन है। वकील ने कोर्ट को बताया कि केस से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स लोकायुक्त टीम के पास है। तब कोर्ट ने रिपोर्ट के साथ डायरी कॉल की। कोर्ट ने लोकायुक्त संगठन के विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड़ को बुलाया गया। उनसे बातचीत के बाद मंगलवार सुबह डायरी सहित कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सौरभ के वकील को भी मंगलवार सुबह केस की सुनवाई के संबंध में दोबारा कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोपहर करीब 1:20 बजे सौरभ कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। लोकायुक्त पुलिस की टीम भी कोर्ट पहुंची थी।
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