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राहुल गांधी के खिलाफ RSS मानहानि मामले में 5 फरवरी से रोजाना होगी सुनवाई

January 30, 2022

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh-RSS) से जुड़े मानहानि मामले में, महाराष्ट्र के ठाणे जिले (Thane district of Maharashtra) की एक अदालत ने कहा है कि इस मामले पर 5 फरवरी से रोज़ाना सुनवाई की जाएगी। संघ के एक कार्यकर्ता ने 2014 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

भिवंडी में सिविल कोर्ट के जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), जे वी पालीवाल ने यह आदेश पारित किया है.


सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए, अदालत ने इस मामले को जल्दी निपटाने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी में आता है और इसलिए इस मामले को प्राथमिकता से लेना चाहिए, यह फास्ट-ट्रैक हो और रोज़ाना सुनवाई की जाए।

मजिस्ट्रेट ने यह भी जानना चाहा कि दोनों पक्षों के वकील- शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जयवंत और राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर, रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं या नहीं।

आपको बता दें कि आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में, राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस भषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। राजेश कुंटे का कहना था कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

2018 में ठाणे की एक अदालत ने इस मामले में गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोप स्वीकार नहीं किए थे।

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