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कपास पर आयात शुल्क छूट की समयसीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ी, टैरिफ से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को अस्थायी राहत

August 28, 2025

नई दिल्ली। केंद्र ने कपास (Cotton) पर आयात शुल्क (Import Duty) छूट को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला कपड़ा क्षेत्र को अमेरिकी टैरिफ (US Tariffs) राहत देने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अनुसार इस कदम का उद्देश्य घरेलू कपड़ा उद्योग (Textile Industry) के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र ने 19 अगस्त 2025 से 30 सिंतबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी थी। निर्यातकों को और अधिक समर्थन देने के लिए केंद्र ने कपास (एचएस 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सिंतबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

इस महीने की शुरुआत में, कपड़ा संगठनों ने 30 सितंबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में छूट का स्वागत किया था, और कहा था कि इससे अनिश्चित आपूर्ति से जूझ रहे निर्माताओं और निर्यातकों को तत्काल राहत मिलेगी।

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