
सूरत: गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या (Minor rape and murder case) करने के मामले में कोर्ट ने गुनहगार को फांसी की सजा सुनाई है. जिले में यह तीसरा मामला है जहां नाबालिग के साथ हुई घटनाओं में वारदात होने के करीब 1 महीने के भीतर आरोपियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचा दिया गया है.
28 दिन में फैसला
इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच बेहद तेजी से पूरी करते हुए दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए लगातार काम किया. हर सुनवाई में पुलिस ने इतने पुख्ता सबूत पेश किए और मामला साफ होते ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए पूरी मुस्तैदी से काम किया. आस-पास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए तो आरोपी गुड्डू मासूम बच्ची को गोद में लेते हुए नजर आया. जिससे पुलिस का काम आसान हो गया.
POCSO कोर्ट में चला केस
गुजरात की पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 35 साल के आरोपी प्रवासी श्रमिक को ढाई साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया. आरोपी का नाम गुड्डू यादव है जिसे IPC और POCSO एक्ट के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया गया था. सुनवाई के आखिरी दिन, सरकारी वकील ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी. आरोपी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सूरत के पांडेसरा इलाके स्थित एक कारखाने में काम कर रहा था.
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