
नई दिल्ली: एनआईए (NIA) ने लाल किला (Red Fort) के पास हुए ब्लास्ट (Blast) में मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को बुधवार (26 नवंबर 2025) को दिल्ली की एक अदालत (Court) में पेश किया. आरोपी शोएब (Shoaib) और आमिर राशिद अली (Aamir Rashid Ali) को प्रधान जिला एवं सत्र जस्टिस अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड (Remand) पर भेजा है. वहीं NIA ने आमिर की और रिमांड की मांग की थी. आमिर को 7 दिन की रिमांड दी गई. शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है. आमिर राशिद इस मामले को पहला और शोएब 7वां आरोपी है.
एनआईए ने लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले डॉ उमर उन नबी को कथित तौर पर पनाह देने के मामले में फरीदाबाद से शोएब को गिरफ्तार किया था. एआईए के अनुसार फरीदाबाद के धौज निवासी सोएब ने आतंकवादी उमर को साजो-सामान मुहैया कराया था. वह जम्मू-पुलिस ने उसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के रूप में एक्सपोज किया है.
एनआईए ने कहा, “जांच एजेंसी आत्मघाती हमले के संबंध में विभिन्न सुरागों पर काम कर रही है और इस जघन्य हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें खोज निकालने के प्रयास में संबंधित पुलिस बलों के समन्वय से विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान संचालित कर रही है.”
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