
नई दिल्ली । पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court)ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले(a case of fraud) में अभिनेता धर्मेंद्र(Actor Dharmendra) और दो अन्य को 5 दिसंबर 2024 को समन जारी किया था। जिन आरोपियों को समन भेजा गया था उनमें से एक ने सत्र न्यायालय में समन को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने शिकायतकर्ता सुशील कुमार को 20 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया था।
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले एक व्यवसायी ने उनके साथ विवाद सुलझा लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को 5 दिसंबर 2024 को समन जारी किया था।
जिन आरोपियों को समन भेजा गया था उनमें से एक ने सत्र न्यायालय में समन को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने शिकायतकर्ता सुशील कुमार को 20 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया था। 6 फरवरी, 2025 को सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय को सूचित किया गया कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है।
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