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एक्टर धर्मेन्द्र को दिल्ली की अदालत ने भेजा समन, जानें क्या है मामला?

December 10, 2024

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने ‘गरम धरम ढाबा’ (Garam Dharam Dhaba) फ्रेंचाइजी से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र (Bollywood actor Dharmendra) और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल द्वारा यह समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर जारी किया गया है। सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था।

जज ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपनी सामान्य मंशा को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है।”


अदालत ने आदेश दिया कि धर्म सिंह देओल और 2 अन्य आरोपियों को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाए। साथ ही अन्य दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी।

अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से तय है कि समन के चरण में अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है और मामले के गुण और दोष की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्टोरेंट का लोगो भी लगा हुआ है। साथ ही, यह भी कहा कि यह साफ है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और सह-आरोपी द्वारा आरोपी धरम सिंह देओल की ओर से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया था। हालांकि, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला
अप्रैल 2018 में सह आरोपियों ने धरम की ओर से शिकायतकर्ता सुशील कुमार को उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने से फ्रैंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाओं से हर माह करीब 70 से 80 लाख रुपये का कारोबार हो रहा है। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर 7 फीसदी लाभ के आश्वासन के साथ 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा। शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में फ्रैंचाइजी स्थापित करने के लिए उसे पूरी मदद मिलेगी।

शिकायतकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि इस बारे में उसके और सह-आरोपियों के बीच कई ईमेल और बैठकें भी हुईं। शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-आरोपियों के बीच कनॉट प्लेस स्थित “गरम धरम ढाबा” के ब्रांच ऑफिस में भी बैठक हुईं। फ्रैंचाइजी के लिए सह-आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपये और टैक्स की रकम का इंतजाम करने को कहा था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने 22 सितंबर, 2018 को 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सह-आरोपी को सौंप दिया और प्रतिवादियों के खाते में इसे भुना लिया गया। उसके बाद से उन्होंने शिकायतकर्ता से मिलना और संपर्क करना बंद कर दिया, जिससे उसे नुकसान हुआ।

यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इससे पहले, शिकायत के आधार पर कनॉट प्लेस थाने से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके अनुसार शिकायत पर जांच की गई और सह-आरोपियों की जांच की गई, जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके और शिकायतकर्ता और उनके व्यापारिक सहयोगियों के बीच 22 सितंबर, 2018 को एक करार किया गया था, जो 31 जनवरी, 2019 तक वैध था, लेकिन वे उक्त करार की शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं।

पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता से भी फोन पर संपर्क किया गया था, लेकिन उसने कहा कि अब उसे कोई फ्रैंचाइजी नहीं चाहिए, बल्कि वह अपना पैसा वापस चाहता है। पुलिस ने कहा था कि शिकायत की सामग्री, दस्तावेजों और की गई जांच के अनुसार, मामला अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है, जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है। पुलिस ने कहा था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, इसलिए मामले में पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

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