
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Environment Minister Manjinder Singh Sirsa) ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से अपील की है कि राजधानी में पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के आदेश को तुरंत के लिए रोका जाए. सरकार ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के लिए ईंधन रोकने का आदेश तकनीकी कारणों और जटिल सिस्टम की वजह से वास्तव में लागू करना अभी संभव नहीं है. CAQM से जुड़े सूत्रों के मुताबिक EOL वाहनों पर कार्रवाई को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की चिट्ठी मिल गई है. चिट्ठी में बताए गए तथ्यों का अध्ययन कर फैसला लिया जाएगा. फिलहाल नया आदेश आने तक दिल्ली में पुराना आदेश ही लागू रहेगा.
मंत्री सिरसा ने CAQM को लिखे पत्र में कहा, “हम अनुरोध करते हैं कि ‘डायरेक्शन नंबर 89’ को तब तक रोका जाए, जब तक NCR क्षेत्र में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता.” सिरसा ने भरोसा जताया कि दिल्ली सरकार की मौजूदा कोशिशों से वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने कहा कि लोग इस फैसले से नाराज हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है. CAQM ने अप्रैल में आदेश दिया था कि 1 जुलाई 2025 से किसी भी पुरानी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. इस आदेश में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी सीएनजी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया. यह आदेश दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर से आई गाड़ियों दोनों पर लागू है.
दिल्ली में करीब 60.14 लाख गाड़ियां ऐसी हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं. इनमें से कई गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं. VAHAN डाटाबेस के मुताबिक, इनमें 41 लाख टू-व्हीलर, 18 लाख फोर-व्हीलर हैं. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल देने से रोकने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की थी. सभी पेट्रोल पंपों को डिजिटल या मैनुअल रिकॉर्ड रखना होगा, जब किसी पुरानी गाड़ी को ईंधन देने से मना किया जाए.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved