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पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, बैन के खिलाफ ये हैं तर्क

July 26, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Goverment) ने पिछले दिनों पुराने वाहनों (Old Vehicles) पर रोक लगाने का फैसला किया था. हालांकि विरोध के बाद इस फैसले पर रोक लगा दी थी. अब इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली- NCR में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल (Diesel) और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल (Petrol) वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है. दिल्ली सरकार ने 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है. अपनी अर्जी में सरकार ने कहा कि BS-6 वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं.



कोर्ट केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 साल या उससे ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज्यादा साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे. रेखा सरकार ने तर्क दिया है कि केवल उम्र के आधार पर ऑफ-रोड वाहनों के लिए यह निर्देश मध्यम वर्ग की आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है. सरकार का साफ कहना है कि फैसला गाड़ी के फिटनेस का आधार पर होना चाहिए.

सरकार ने कहा कि मध्यम वर्ग की तरफ से वाहनों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता हैं. इसके साथ ही प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हैं. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन वाहनों का वार्षिक माइलेज अक्सर काफी कम होता है. कुल उत्सर्जन में इन खतरनाक गैसों और माइक्रो पार्टिकल्स का हिस्सा भी नगण्य होता है.

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