
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) व संजय राउत (Sanjay Raut) को समन जारी किया (Issued Summons) ।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और विधायक आदित्य ठाकरे को समन जारी किया। शेवाले ने कुछ बयानों के लिए तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, इसमें आरोप लगाया गया था कि शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने 2 हजार करोड़ रुपये में पार्टी का चुनाव चिह्न् खरीदा था।
शेवाले की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैय्यर ने अदालत से एक निषेधाज्ञा पारित करने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें आगे कोई मानहानि का दावा करने से रोका जा सके। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि पक्षकारों की प्रतिक्रिया के बाद ही एक आदेश पारित किया जाएगा। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल को तय की।
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