
नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड केस में (In National Herald case) दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को (To Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi) नोटिस जारी किया (Issued Notice) ।
अदालत में इस मामले की दूसरी सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का आधार होता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से जुड़े अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ और उससे जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
कोर्ट में 25 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई में ईडी की चार्जशीट में कुछ जरूरी दस्तावेजों की कमी पाई गई थी, जिस कारण कोर्ट ने उसी दिन नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। 1 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता के बाद नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। अदालत ने यह भी कहा कि संज्ञान लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं।
इससे पहले ईडी ने सोनिया गांधी से 12 घंटे और राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने नवंबर 2023 में एजेएल की करीब 90.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। इन संपत्तियों में दिल्ली का हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ की बिल्डिंग शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कंपनी को निर्देश दिया गया है कि हर महीने किराया या लीज राशि ईडी के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी, जिसमें अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
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